4 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में युवक को सुनाई गई थी मृत्युदंड की सजा

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नई दिल्ली,04 मार्च 2023\ उच्चतम न्यायालय ने 2017 में मध्य प्रदेश के धार जिले में चार साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या करने के जुर्म में मौत की सज़ा पाए 20 वर्षीय युवक को शुक्रवार को रिहा करने का आदेश दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि जब वारदात को अंजाम दिया गया था तब वह किशोर था. न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा, “ अपीलकर्ता (युवक) की दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है लेकिन उसकी सज़ा को रद्द किया जाता है.


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