मुख्यमंत्री के निर्देंश पर नियमों के सरल होने के बाद आसान हुआ नियमितिकरण


रायपुर 16 फरवरी 2023/ घरों और प्लाटों पर अनाधिकृत तरीके से बनाएं गये भाग के नियमितिकरण की सुविधा लोगों को अब आसानी से मिलने लगी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नियमों के सरल होने के बाद आज रायपुर जिले के एक हजार 535 ऐसे अनाधिकृत निर्माण कार्य आज नियमित हुए है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे की अध्यक्षता में आज नियमितिकरण प्राधिकार समिति की बैठक में रायपुर नगर-निगम क्षेत्र के एक हजार 330, बीरगांव नगर निगम क्षेत्र के 126 प्रकरणों में अनाधिकृत निर्माणों को नियमित कर दिया गया। इसी तरह नया रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के 36 और ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पंचायतों की सीमा के 43 अनाधिकृत निर्माण कार्य भी आज की बैठक में नियमित करने के लिए अनुमोदित किए गए। आज की बैठक में नियमित किए गए प्रकरणों में से रायपुर नगर निगम क्षेत्र में सबसे अधिक एक हजार 40 प्रकरण आवासीय और 290 गैर आवासीय अनाधिकृत निर्माण के है। इस बैठक में नगर-निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी सहित रायपुर नगर-निगम के सभी जोनों के जोन कमिश्नर, बीरगावं नगर निगम के आयुक्त श्री कीर्तिमान राठौर सहित अपर कलेक्टर श्री बी.बी पंचभाई भी शामिल हुए।

कलेक्ट्रोरेट सभाकक्ष में आज हुई बैठक में जिले में अनाधिकृत निर्माण कार्यों को नियमित करने पर निकायवार- जोनवार विचार किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितिकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरणों पर विचार करते हुए नियमितिकरण की मंजूरी दी गई। आज बैठक मंे नगर-निगम रायपुर के जोन एक में 203, जोन दो में 60, जोन तीन में 86, जोन चार में 52, जोन पांच में 150, जोन छह में 184, जोन सात में 92, जोन आठ में 125, जोन नौ में 174 तथा जोन दस में 204 प्रकरणों में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने का अनुमोदन किया गया।

कलेक्टर ने की अपील अपने अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने अधिक से अधिक लोग करें आवेदन – कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों के निवासियों से अपने घरों या दुकानों में अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन ने इसके नियमों को बहुत सरल कर दिया है। अब लोग आसानी से आवेदन देकर निर्धारित शुल्क जमाकर अपनी अनाधिकृत निर्माण को नियमित करा सकते है। उन्होंने यह भी बताया कि अब नये नियमों के तहत ही आवेदन लिए जा रहे है। इसके लिए संबंधित नगर-निगम या नगरपालिका परिषद् के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। निगम या पालिका की सीमा के बाहर निवेश क्षेत्र के अन्दर के अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने के लिए नगर निवेश कार्यालय में आवेदन जमा होंगें। कलेक्टर ने यह भी बताया कि आवेदक को आवेदन के साथ मकान के कागजात, मकान के फोटोग्राफ्स, मकान का आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए नक्शा और संपत्ति कर या बिजली बिल की रसीद भी संलग्न करनी होगी।

तेजी से होगा अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण, हर महीने 15 तारीख को होगी बैठक- जिले में अवैध तरीके से आवासीय और गैर आवासीय भवनों और निर्माण के नियमितीकरण की प्रक्रिया अब और  तेज होगी। आज की बैठक में कलेक्टर ने  नियमितीकरण के प्राप्त आवेदनों पर सभी प्रभारी अधिकारी से चर्चा कर नियमितीकरण के प्रकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से जोन के सभी वार्डों के कमर्शियल एवं आवासीय प्रॉपर्टी की जानकारी लेकर नियमितीकरण के संबंध में नोटिस देने कहा। कलेक्टर ने प्रतिमाह 15 तारीख को अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण प्राधिकार समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। हर बैठक में पिछले माह में प्राप्त नियमितीकरण के सभी प्रकरणों का जोन स्तर पर जमीन के दस्तावेजों का सूक्ष्मता से जांच कर अनुशंसा सहित प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए। इसी तरह जिले के सभी नगरीय निकायों के सीएमओ और अनुविभागीय अधिकारी को नियमितिकरण की कार्यवाही तेजी से समय-सीमा में करने को कहा गया है।


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *