आधार कार्ड में पता अपडेट करना हुआ आसान, जानें- क्या है नया नियम?
नई दिल्ली, 04 जनवरी 2023\ आधार कार्ड धारक अब भारत सरकार के एक आधिकारिक दस्तावेज, परिवार के मुखिया की सहमति से अपना पता ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने मंगलवार को बताया कि आधार धारक अब अपने परिवार के मुखिया की सहमति से अपना पता ऑनलाइन बदल सकते हैं.
बयान में कहा गया है कि आधार में एचओएफ-आधारित ऑनलाइन पता अपडेट एक निवासी के रिश्तेदारों (बच्चों), पति/पत्नी, माता-पिता आदि के लिए बहुत मददगार होगा, जिनके पास अपने आधार में पता अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम पर सहायक दस्तावेज नहीं हैं. देश के भीतर विभिन्न कारणों से शहरों और कस्बों में जाने वाले लोगों के साथ, इस तरह की सुविधा लाखों लोगों के लिए फायदेमंद होगी.
मौजूदा सुविधा के अतिरिक्त
पता अपडेट करने का नया विकल्प यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित पते के किसी भी वैध प्रमाण का उपयोग करते हुए मौजूदा पता अपडेट सुविधा के अतिरिक्त है.
रिश्तेदारों के साथ साझा किया जा सकता है पता
बयान में कहा गया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी निवासी इस उद्देश्य के लिए एक HOF हो सकता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने या अपने रिश्तेदारों के साथ अपना पता साझा कर सकता है.
सेवा के लिए देना होगा 50 रुपये शुल्क
निवासियों को सेवा के लिए 50 रुपये शुल्क देना होगा. सफल भुगतान पर, एक सेवा अनुरोध संख्या (SRN) निवासी के साथ साझा की जाएगी, और पता के अनुरोध के बारे में HOF को एक एसएमएस भेजा जाएगा.
30 दिनों के भीतर लॉगिन करें my aadhaar पोर्टल
बयान में यह भी कहा गया है कि HOF को अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर मेरा आधार पोर्टल में लॉग इन करके अनुरोध को स्वीकार करना और अपनी सहमति देना है और अनुरोध पर कार्रवाई की जाएगी.
ऐसे बंद हो जाएगा अनुरोध
यदि HOF उसे या उसके पते को साझा करने से इनकार करता है या SRN निर्माण के निर्धारित 30 दिनों के भीतर स्वीकार या अस्वीकार नहीं करता है, तो अनुरोध बंद कर दिया जाएगा.
घर के मुखिया की अस्वीकृति के कारण खारिज हो जाएगा अनुरोध
निवासी, जो इस विकल्प के माध्यम से पता अपडेट करना चाहता है, को एक एसएमएस के माध्यम से अनुरोध को बंद करने के बारे में सूचित किया जाएगा. अगर अनुरोध बंद हो जाता है या एचओएफ की अस्वीकृति के कारण खारिज कर दिया जाता है या प्रक्रिया के दौरान खारिज कर दिया जाता है, तो आवेदक को राशि वापस नहीं की जाएगी.