लातवियाई महिला के बलात्कार-हत्या मामले में दोनों आरोपी दोषी करार

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तिरुवनंतपुरम,02 दिसम्बर 2022\ केरल की एक स्थानीय अदालत ने लातविया की एक महिला पर्यटक के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के लिए आज दो आरोपियों को दोषी ठहराया है. ये महिला साल 2018 में तिरुवनंतपुरम के पास कोवलम से लापता हो गई थी. तिरुवनंतपुरम सत्र न्यायालय ने आरोपी उमेश और उदयन को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया. आरोपियों को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया गया और अदालत 5 दिसंबर को सजा पर आदेश सुनाएगी.

अभियोक्ता ने मीडिया को बताया “शव 38 दिनों के बाद और सड़ी हुई अवस्था में पाया गया था जिसके कारण हमने बहुत सारे जैविक साक्ष्य खो दिए लेकिन पुलिस परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामला बनाने में सक्षम थी और अभियोजन पक्ष इसे अदालत में सफलतापूर्वक साबित करने में सफल रहा.

21 अप्रैल, 2018 को तिरुवल्लम में एक मैंग्रोव जंगल से महिला का अत्यधिक सड़ा हुआ और बिना सिर वाला शव बरामद किया गया था. आरोपी उमेश और उदयन को 3 मई, 2018 को गिरफ्तार किया गया था. तिरुवनंतपुरम में अदालत परिसर के बाहर मीडिया से रूबरू हुए आईजी पी प्रकाश ने कहा कि वह फैसले के बारे में जानकर बहुत खुश हैं. घटना के समय प्रकाश शहर के पुलिस आयुक्त थे. उन्होंने कहा कि “हम बस खुश हैं कि हम दोषियों को न्याय के सामने ला सके. मामले में कई मुद्दे थे. शव बहुत ही सड़ी हुई अवस्था में पाया गया था. यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मामला था. स्थानीय लोग मामले में सहयोग नहीं कर रहे थे. यह है एक विदेशी महिला से संबंधित एक मुद्दा था. हम उसके परिवार को न्याय दिलाने में सक्षम थे.

आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 376 (बलात्कार) और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) के तहत आरोप लगाए गए थे.

पुलिस के अनुसार आरोपी सुंदर जगह दिखाने की बात कहकर महिला को अपने साथ ले गए थे. उसे गांजा पिलाया गया और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया और उसकी हत्या कर दी. ये दोनों ड्रग पेडलर थे.


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